Sanjauli Mosque Dispute: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत ने आज ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त शिमला के मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाना आवश्यक है।
मामले की पृष्ठभूमि में, नगर निगम आयुक्त शिमला ने 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें यह दलील दी गई थी कि मोहम्मद लतीफ, जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी है, इसके लिए अधिकृत नहीं था।
कोर्ट ने इस पर वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा, और पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया था। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने निगम के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद, अब निगम मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह निर्णय क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।